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Gujrat: गुजरात के शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए जीआर जारी किया जाए; गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट से कहा

Wed, 20 Mar 2024 04:31 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 20 Mar 2024 04:31 PM IST
सार

पिछले साल जनवरी में एक अखबार में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला सामने आने के बाद अदालत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पूरी खबर नीचे पढ़ें।

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GR issued to curb ragging in higher educational institutes; read here
एंटी रैगिंग सेल - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

20 मार्च को राज्य सरकार ने बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है और सभी को इसका अनुपालन करने के लिए कहा है।
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महाअधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति की खंडपीठ को बताया कि सरकारी संकल्प (जीआर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा जारी नियमों के आधार पर जारी किया गया है।  
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पिछले साल जनवरी में एक अखबार में मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा रैगिंग का मामला सामने आने के बाद अदालत राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं से निपटने के लिए स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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त्रिवेदी ने कहा कि जहां तक मेडिकल कॉलेजों का सवाल है, सरकार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर अगले कुछ दिनों में जीआर दाखिल करेगी।

उन्होंने आगे कहा, गुजरात शिक्षा विभाग ने 19 मार्च के जीआर के माध्यम से संस्थान, विश्वविद्यालय, जिला और राज्य स्तर पर रैगिंग विरोधी समितियों का गठन किया है।

जीआर में कहा गया है, "सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया है।"

त्रिवेदी ने अपने निवेदन में कहा, गुजरात के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय, जो कि यूजीसी अधिनियम के तहत परिभाषित है, सभी तकनीकी संस्थानों को रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

3 जनवरी, 2023 की अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, वडोदरा के एक निजी मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक विभाग के तीन वरिष्ठ रेजिडेंट छात्रों को एक जूनियर छात्र के साथ रैगिंग की घटना के बाद जांच लंबित रहने तक उसे निलंबित कर दिया गया था।


लेख में गुजरात राज्य विधि आयोग (जीएसएलसी) द्वारा सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें राज्य में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की गई है। 

9 जनवरी, 2023 को हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा विभागों के आयुक्तों को नोटिस जारी किया था।
 
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