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Hindi News ›   Education ›   Entry of women candidates permitted in certain branches of Indian Navy University Admissions

Indian Navy University: हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब; नौसेना विश्वविद्यालय में छात्राओं को है दाखिले की अनुमति

Wed, 16 Nov 2022 05:52 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 16 Nov 2022 05:52 PM IST
सार

Indian Navy University Admissions: केंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि भारतीय नौसेना, कार्यकारी शाखा के सामान्य सेवा (एक्स) कैडर, आईटी और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखा में भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत महिला उम्मीदवारों की भर्ती कर रही है। 

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Entry of women candidates permitted in certain branches of Indian Navy University Admissions
भारतीय नौसेना - फोटो : twitter/MukulWasnik

विस्तार

Indian Navy University Admissions: भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय की कुछ शाखाओं में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि भारतीय नौसेना कार्यकारी शाखा के सामान्य सेवा (एक्स) कैडर, आईटी और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखा में भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत महिला उम्मीदवारों की भर्ती कर रही है। 

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केंद्र सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया, जिसमें भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय की कुछ शाखाओं में महिला उम्मीदवारों को भी दाखिला देने की मांग की गई थी, जहां पहले महिला उम्मीदवारों का प्रवेश वर्जित था।  

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अधिवक्ता कुश कालरा द्वारा दायर जनहित याचिका में सरकार पर संस्थागत भेदभाव का आरोप लगाया गया था और नौसेना विश्वविद्यालय में भी पुरुष उम्मीदवारों के बराबर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने तर्क दिया कि सेवा मामले के विषय पर दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, कार्यकारी शाखा सामान्य सेवा (x) कैडर, आईटी, और तकनीकी शाखा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल शाखा में महिला उम्मीदवारों को दाखिलों की अनुमति पहले से ही दी गई है।
 

धारा 9(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी गई

एएसजी ने कहा कि याचिकाकर्ता ने भारतीय नौसेना अधिनियम की धारा 9(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती नहीं दी है। धारा 9(2) के अनुसार, कोई भी महिला भारतीय नौसेना या भारतीय नौसेना रिजर्व बलों में नामांकन के लिए तब तक पात्र नहीं होगी, जब तक कि ऐसे विभाग, शाखा या अन्य निकाय जो कि उनसे जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकार मनमाने ढंग से महिलाओं को सभी शाखाओं में सेवा करने के अधिकार से वंचित करके संस्थागत भेदभाव कर रही है।
 

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