CLAT Results: क्लैट परीक्षा के नतीजों में हो सकता है संशोधन, दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएलयू को दिया निर्देश
CLAT Results: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को क्लैट की मेरिट सूची पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है। इसके परिणामस्वरूप क्लैट परीक्षा के परिणाम में संशोधन हो सकता है।
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CLAT 2025: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट हैं। ताजा अपडेट के अनुसार, क्लैट परीक्षा के नतीजों में संशोधन हो सकता है। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLU) को 7 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT 2025) की मेरिट सूची पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया है।
अदालत में दाखिल हुई थी रिट याचिका
अदालत का यह आदेश एक रिट याचिका के बाद आया है, जिसमें 7 दिसंबर, 2024 को जारी सीएलएटी 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई है और याचिकाकर्ता के परिणाम में संशोधन की मांग की गई है।
CLAT 2025: न्यायालय का आदेश
न्यायालय ने प्रश्न संख्या 14 के संबंध में याचिकाकर्ता के दावे को सही ठहराया और निर्देश दिया कि परिणाम को संशोधित किया जाए ताकि अंकन योजना के अनुसार प्रश्न के लिए अंक दिए जा सकें।
चूंकि न्यायालय ने विकल्प 'सी' को सही उत्तर के रूप में पुष्टि की है, इसलिए विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण के अनुरूप, लाभ केवल याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि विकल्प 'सी' चुनने वाले सभी उम्मीदवारों को भी मिलेगा।
प्रश्न संख्या 100 के संबंध में, न्यायालय ने प्रश्न को बाहर करने की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, तथा परिणाम को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।
आदित्य सिंह ने दर्ज की थी याचिका
यह आदेश 17 वर्षीय अभ्यर्थी आदित्य सिंह (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया, जो CLAT 2025 स्नातक परीक्षा में उपस्थित हुआ था। सिंह ने कंसोर्टियम द्वारा घोषित अंतिम उत्तर-कुंजी को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत थे। उन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की।
याचिकाकर्ता का कहना था कि कंसोर्टियम द्वारा अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करने के बाद, उन्होंने कुछ उत्तरों पर आपत्तियां भेजी थीं। हालांकि, याचिका में कहा गया है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी में वही गलतियां दोहराई गईं।
CLAT 2025 Merit List Date: पहली मेरिट सूची में हो सकती है देरी
एनएलयू ने कहा है कि वह अगली कार्रवाई तय करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर रहा है और पहली प्रवेश सूची जारी करने में देरी होगी, जो मूल रूप से 26 दिसंबर के लिए निर्धारित थी।
एनएलयू ने बताया, "हम स्वीकार करते हैं कि यह घटनाक्रम कुछ अनिश्चितता पैदा कर सकता है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कंसोर्टियम प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नतीजतन, एनएलयूएस के लिए पहली प्रवेश सूची जारी करने में देरी होने की संभावना है, जो मूल रूप से 26 दिसंबर के लिए निर्धारित थी।"
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