UPSC: यूपीएससी के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देना कोचिंग संस्थान को पड़ा भारी, लगा तीन लाख का जुर्माना
CCPA: यूपीएससी परीक्षा के संबंध में भ्रामक व्यापारिक विज्ञापन देने के कारण एक कोचिंग संस्थान पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। संस्थान ने अपने विज्ञापन में सीएसई 2020 परीक्षा में शीर्ष 10 में से 10 का चयन दिखाया और उम्मीदवारों का पाठ्यक्रम विवरण छिपाया।
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CCPA Fined Vision IAS: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सिविल सेवा परीक्षा में अपने छात्रों की सफलता के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए विजन आईएएस पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने जानबूझकर विशिष्ट पाठ्यक्रम की जानकारी छिपाई, जिससे ऐसी परीक्षाओं में इसकी सफलता दर के बारे में भ्रामक धारणा बनी।
यूपीएससी सीएसई 2020 परीक्षा में शीर्ष 10 में 10 का सिलेक्श दिखाया
संस्थान के विज्ञापन में दावा किया गया था कि "विज़न आईएएस के विभिन्न कार्यक्रमों से सीएसई 2020 में शीर्ष 10 में 10 चयनित हैं" और सफल उम्मीदवारों और तस्वीरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया था। विज़न आईएएस ने केवल प्रथम रैंक वाले छात्र के फाउंडेशन कोर्स को हाइलाइट किया, जबकि नौ अन्य सफल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2020 उम्मीदवारों के पाठ्यक्रम विवरण को छिपाया।
ये रहा बाकी नौ उम्मीदवारों का विवरण
शेष नौ सफल उम्मीदवारों में से एक छात्र ने फाउंडेशन कोर्स किया, उनमें से छह ने प्रारंभिक और मुख्य चरण के लिए टेस्ट सीरीज का विकल्प चुना और उनमें से दो ने अभ्यास परीक्षा का विकल्प चुना। संस्थान के चयनात्मक खुलासे से पता चलता है कि सभी उम्मीदवारों ने एक ही पाठ्यक्रम का अनुसरण किया, जो गलत था।
कोर्स की कीमत मॉक टेस्ट के लिए 750 रुपये से लेकर पूरे फाउंडेशन कोर्स के लिए 1,40,000 रुपये तक थी। सीसीपीए ने इस बात पर जोर दिया कि कोचिंग संस्थानों के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए उपभोक्ताओं के लिए पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी महत्वपूर्ण है।
भ्रामक मार्केटिंग से बचाने के लिए लगाया जुर्माना
बयान में कहा गया है कि आयोग ने "युवा और प्रभावशाली उम्मीदवारों" को संभावित भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के लिए जुर्माना लगाया है।
सीसीपीए ने अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 46 नोटिस जारी किए हैं। इसने 23 कोचिंग संस्थानों पर 74.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है।
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