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नए कानून के बनने से 50 फीसदी MBBS सीट खाली
amarujala.com- Presented by: पूर्णिमा आचार्य
Updated Thu, 24 Aug 2017 02:53 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने इस साल से मेडिकल में एडमिशन के लिए एक नए सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग सिस्टम को अपनाने का आदेश दिया था। इस सिस्टम के प्रभाव में आने से देश की सभ बड़ी यूनिवर्सिटीज और निजी MBBS SEATSकॉलेजों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। खबर है कि इस नए कानून के चलते बड़ी संख्या में अंडरग्रैजुएट मेडिकल सीट्स खाली हैं। काउंसिलिंग का तीसरा फेज समाप्त होने के बाद भी कई संस्थानों में MBBS की 50 फीसदी सीटें और BDS की करीब 85 फीसदी सीटें खाली हैं।
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आपको बता दें कि एडमिशन की प्रक्रिया 31 अगस्त तक चलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटा की लगभग 15 फीसदी सीटें अब तक खाली रह गई हैं। हालांकि इन सरकारी संस्थानों की सीटें राज्यों को ट्रांसफर कर दी जाएगीं जिससे खाली सीटों को भरने का मौका मिल जाएगा।
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