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स्कूल के नजदीक तंबाकू उत्पाद बिके तो छिन जाएगी CBSE मान्यता
amarujala.com- Presented by: अपूर्वा राय
Updated Fri, 17 Nov 2017 09:13 AM IST
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स्टूडेंट्स की हेल्थ को लेकर गंभीर हुई दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कड़े निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि स्कूल कैंपस के आस-पास जो लोग धूम्रपान बंद नहीं करते या फिर स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर अगर किसी तरह के तम्बाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं तो उस स्कूल की सैंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
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दिल्ली राज्य के तम्बाकू नियंत्रण विभाग ने सीबीएसई और शिक्षा निदेशक से ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने को कहा है, जो लगातार नियमों को तोड़ रहे हैं।
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हाल ही में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि दिल्ली में लगभग 10 से 15 फीसदी स्कूल तम्बाकू नियंत्रण मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी सामने आया कि सर्वे में शामिल किसी भी संस्थान ने अपने परिसर के बाहर तंबाकू निषेध अनिवार्यता का बोर्ड नहीं लगा रखा है जो सीओटीपीए की धारा 4 और 6 के अन्तर्गत आवश्यक है।
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सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6 के मुताबिक, शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे के भीतर उत्पादों की बिक्री गैरकानूनी होगी। इसके बावजूद शहर के स्कूलों के पास इन उत्पादों की बिक्री कर रही दुकानों को आसानी से देखा जा सकता है।
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