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JNU Conflict: एडमिशन को लेकर हाई कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर लगाई रोक

Tue, 25 Apr 2017 02:48 PM IST
amarujala.com- presented by: शिवेन्दु शेखर
amarujala.com- presented by: शिवेन्दु शेखर Updated Tue, 25 Apr 2017 02:48 PM IST
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Jnu conflict: high court imposes stay order on its previous single judge order on jnu admission
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Source

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू(JNU) में एमफिल और पीएचडी एडमिशन पॉलिसी को लेकर दिए गए अपने एक पुराने आदेश पर रोक लगा दी, जो कि यूजीसी के एडमिशन रेगुलेशन पर आधारित था। जुलाई 2016 में यूजीसी के एक रेगुलेशन के बाद देश भर के सभी यूनिवर्सिटी में एमफिल, पीएचडी छात्रों और शिक्षकों के लिए एक निश्चित अनुपात तय किया गया था। 

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हाई कोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने अपने फैसले में ये कहा था कि, "जेएनयू की एडमिशन पॉलिसी भी यूजीसी के हिसाब से ही तय होगी और यूनिवर्सिटी को यूजीसी के नियम हर-हाल में मानने होंगे।" हाई कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया था जब कुछ छात्रों ने यूजीसी के हिसाब से जेएनयू की एडमिशन पॉलिसी को लेकर कोर्ट में याचिका दी थी। 
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इसके बाद हाई कोर्ट के दो जजों, एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस अनु मल्होत्रा के बेंच ने छात्रों की ही अपील पर इस आदेश की समय सीमा 28 अप्रैल तक तय की थी। बैंच ने यह अंतरिम आदेश इस आधार पर दिया था कि कहीं सिंगल जज बेंच की फाइंडिंग में कोई कमी रही होगी और छात्रों की अपील प्रथम दृष्टया आधार पर थी। 

आपको बता दें जेएनयू में आगामी सत्र के लिए जारी एडमिशन नोटीफिकेशन में अलग-अलग विभागों में कम सीटों पर आवेदन मंगाए गए थे। जिसके बाद छात्रों ने इस बात का काफी विरोध भी किया था। बाद में एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अपने बयान में यह बताया था कि सीटों में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

 

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