पश्चिम बंगाल: कुलपतियों की नियुक्तियों-पुनर्नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहीं ये बातें
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: सौरभ पांडेय
Updated Wed, 15 Mar 2023 10:00 AM IST
सार
West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 22 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है और उन्हें ऐसे पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
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