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Delhi Curfew Rules: दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू, जगह-जगह चेकिंग, अब सोमवार सुबह मिलेगी राहत

Sat, 15 Jan 2022 11:30 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 15 Jan 2022 11:30 AM IST
सार

वीकेंड कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों से जांच-पड़ताल और पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में सरकारी आदेश के तहत वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है।

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Delhi Corona Curfew: Second Weekend Curfew Implemented In Delhi, Check Restrictions and Guidelines
रात में जांच-पड़ताल करती पुलिस... - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली में कल रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू लागू होते ही पुलिस ने सड़क पर निकले लोगों से जांच-पड़ताल और पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया है। दिल्ली में सरकारी आदेश के तहत वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू का यह लगातार दूसरा सप्ताह है। प्रशासन के कहना है कि हालात के मद्देनजर ही पाबंदियों में कमी या बढ़ोतरी की जाएगी। 

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कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है। लोगों की सामान्य आवाजाही अब सोमवार सवेरे 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान अगर कोई रेल या फिर विमान से यात्रा करने जा रहा है तो उसके पास यात्रा का टिकट होना आवश्यक है। 
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हर निकलने पर दिखाना होगा ई-पास

अधिकारियों ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में ही लोगों अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी। बाहर निकलने वालों को सरकार द्वारा जारी ई-पास या वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।  अधिकारियों ने कहा कि बाजारों, सड़कों, कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रवर्तन दस्तों की संख्या भी बढ़ाएंगे। अगर किसी को महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है और अगर वह किसी भी छूट वाली श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे दिल्ली सरकार द्वारा जारी ई-पास लेना होगा। 
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ये लोग वैध आईडी दिखाकर यात्रा कर सकेंगे

इनके अलावा न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों, पत्रकारों और वकीलों को भी वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा करने की अनुमति होगी। जिन अन्य लोगों को छूट दी गई है उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अस्पतालों, नैदानिक केंद्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, फार्मेसियों, दवा कंपनियों और वैध पहचान पत्र दिखाने पर चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े लोग शामिल हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतरराज्यीय बस टर्मिनस से आने या जाने वाले लोगों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर यात्रा करने की अनुमति होगी।

ब्लू-यलो लाइन पर 15 मिनट, शेष पर 20 मिनट बाद उपलब्ध रहेगी मेट्रो
पिछले सप्ताहांत कर्फ्यू की तरह इस बार भी यात्रियों को मेट्रो के लिए शनिवार और रविवार को इंतजार करना होगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए के दिशानिर्देशों के तहत येलो लाइन ( हुडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली) और ब्लू लाइन ( द्वारका सेक्टर-21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी/वैशाली) पर मेट्रो 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होंगी। दूसरी सभी लाइनों पर सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान ट्रेनें 20 मिनट की आवृति पर उपलब्ध रहेंगी। सप्ताह के शेष दिनों यानी सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो सेवाएं मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चलेंगी।


फिलहाल  मेट्रो ट्रेनों में 100 फीसदी क्षमता के साथ बैठने की अनुमति है, लेकिन सफर में खड़े रहने पर पाबंदी है। इसलिए, ट्रेनों और स्टेशनों में प्रवेश अत्यधिक प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्येक कोच में केवल 50 यात्रियों की अनुमति है। डीएमआरसी की तरफ से सलाह दी अति आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। मेट्रो में सफर करने के लिए अतिरिक्त समय भी रखें ताकि एहतियात  का पालन किया जा सके। हो सकता की मेट्रो के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़े। भीड़ होने पर बदलाव किए जा सकते हैं। 

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