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टूलकिट मामला: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को दी सफाई, कहा- मीडिया को लीक नहीं की दिशा रवि की जानकारी

Thu, 05 Aug 2021 09:14 PM IST
कुमार संभव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार संभव Updated Thu, 05 Aug 2021 09:14 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट के उपायुक्त अन्येश रॉय ने हलफनामा दायर करके जानकारी दी कि इस मामले से संबंधित कोई भी फाइल और चैट आदि पुलिस ने मीडिया के साथ साझा नहीं किया। न ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी दी गई।

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Toolkit case Delhi Police reply to High Court says Have not leaked Disha Ravi info to media
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार (5 अगस्त) को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश किया। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ जांच और एफआईआर की जानकारी मीडिया को लीक नहीं की थी। बता दें कि दिशा रवि पर किसान आंदोलन को भड़काने के लिए टूलकिट शेयर करने का आरोप है। दिशा रवि ने दिल्ली पुलिस पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर से संबंधित जानकारी मीडिया के साथ साझा करने का आरोप लगाया था।  इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 सितंबर को होगी। 

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दिल्ली पुलिस ने दी यह जानकारी
बता दें कि दिल्ली पुलिस का पक्ष एडवोकेट रजत नायर ने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी डाटा लीक नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की चैट लीक करने का आरोप को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद करार दिया। 
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दिल्ली पुलिस ने खारिज किए सभी आरोप
दिल्ली पुलिस की साइबर सेल यूनिट के उपायुक्त अन्येश रॉय ने हलफनामा दायर करके जानकारी दी कि इस मामले से संबंधित कोई भी फाइल और चैट आदि पुलिस ने मीडिया के साथ साझा नहीं किया। न ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की जानकारी दी गई। वहीं, दिशा रवि की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने बताया कि इस मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब दिशा रवि हिरासत में थी, तब उनकी निजी चैट मीडिया को लीक की गई। हालांकि, पुलिस इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। बता दें कि दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 

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