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Sharjeel Imam: अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज, शरजील इमाम ने लगाया था मारपीट का आरोप
Wed, 20 Jul 2022 02:25 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 20 Jul 2022 02:25 PM IST
सार
तिहाड़ जेल अधीक्षक ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में शरजील इमाम के सेल की 30 जून की सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी पेश की।
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Sharjeel Imam
- फोटो : Social Media
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विस्तार
तिहाड़ जेल अधीक्षक बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत के सामने उन्होंने शरजील इमाम के सेल की 30 जून की सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी पेश की। इससे पहले अदालत के सामने शरजील ने सहायक जेल अधीक्षक द्वारा उत्पीड़न व मारपीट का आरोप लगाया था। इसके साथ ही उसने कहा था कि 8-9 लोग तलाशी के नाम पर उसके सेल में घुस गए थे और उसके साथ मारपीट करने लगे थे।
कड़कड़डूमा अदालत स्थित लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में इमाम के वकील इब्राहिम द्वारा दायर आवेदन पर जेल अधिकारियों को 'आवेदक पर किए गए हमले और तलाशी' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अधिकारियों को किसी भी 'आगे के हमले' से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
उनके वकील ने आरोप लगाया कि करीब 8 से 10 अपराधी 30 जून की शाम 'तलाशी के नाम पर' इमाम के सेल में आए, उन्होंने इमाम की किताबें और कपड़े फेंक दिए और उनके साथ मारपीट की।
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शरजील इमाम ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि जेल अधिकारियों को कथित घटना के गुरुवार 30 जून को शाम 7:15 बजे से रात 8:30 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए।
इसके बाद 14 जुलाई को अदालत ने जेल अधिकारियों से उस सेल का सीसीटीवी फुटेज भी जमा करने को कहा था, जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जेल सेवादार का ड्यूटी रजिस्टर कोर्ट में पेश किया जाए।
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कड़कड़डूमा अदालत स्थित लिंक मजिस्ट्रेट ने हाल ही में इमाम के वकील इब्राहिम द्वारा दायर आवेदन पर जेल अधिकारियों को 'आवेदक पर किए गए हमले और तलाशी' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और अधिकारियों को किसी भी 'आगे के हमले' से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।
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उनके वकील ने आरोप लगाया कि करीब 8 से 10 अपराधी 30 जून की शाम 'तलाशी के नाम पर' इमाम के सेल में आए, उन्होंने इमाम की किताबें और कपड़े फेंक दिए और उनके साथ मारपीट की।
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शरजील इमाम ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि जेल अधिकारियों को कथित घटना के गुरुवार 30 जून को शाम 7:15 बजे से रात 8:30 बजे तक जेल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाए।
इसके बाद 14 जुलाई को अदालत ने जेल अधिकारियों से उस सेल का सीसीटीवी फुटेज भी जमा करने को कहा था, जिसमें पूर्व जेएनयू छात्र शरजील इमाम बंद है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जेल सेवादार का ड्यूटी रजिस्टर कोर्ट में पेश किया जाए।