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Hindi News ›   Delhi ›   Special CBI court refuses to extend judicial custody of Delhi min Satyendar jain in money laundering case

Satyendar Jain: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, विशेष सीबीआई कोर्ट ने दिए निर्देश

Mon, 27 Jun 2022 04:46 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Mon, 27 Jun 2022 04:46 PM IST
सार

अदालत ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने के कारण हिरासत में होने के बावजूद उन्हें न तो पेश किया गया और न ही वो एक बार भी अदालत पहुंचे। हालांकि अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है।

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Special CBI court refuses to extend judicial custody of Delhi min Satyendar jain in money laundering case
सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर वायरल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सोमवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी। इससे पहले अदालत ने बिना पेशी के जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इंकार कर दिया था। ईडी ने अदालत के रवैये को देख विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन की अस्पताल से पेशी करवाई। जैन पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं।

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राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस आवेदन पर दिया जिसमें जैन की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।
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इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि कार्यवाही के दौरान न तो जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत के समक्ष मौजूद था। जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद अदालत ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने एजेंसी के तर्को को सुनने के बाद जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी।
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ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले अदालत ने 18 जून को जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। नौ जून को भी अदालत की सुनवाई के ठीक बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।


ईडी ने 6 जून को जैन उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों के कई स्थानों पर छापे मारे थे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलो वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

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