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स्पा और मसाज केंद्र संचालकों पर कसी लगाम
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नई दिल्ली। स्पा और मसाज केंद्रों में यौन शोषण के मामले सामने आने के बाद इन पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली महिला आयोग द्वारा इन केंद्रों पर अनियमितताओं का मुद्दा उठाने के बाद कड़े उपायों का प्रावधान किया है। इससे पहले, दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष की रिपोर्ट की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्पा या मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मालिश करने के लिए सिर्फ महिला कर्मी को ही अनुमति रहेगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर में अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था होगी और दोनों एक साथ नहीं होंगे। बंद कमरों में स्पा व मसाज सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। ग्राहकों से आईडी कार्ड (पहचान पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क आदि का विवरण रजिस्टर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे
स्पा, मसाज सेंटर सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकेंगे और प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे। सेंटर में नियुक्त मालिश करने वाले के पास फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए।
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हेल्पलाइन नंबर पर दे सकेंगे सूचना
प्रत्येक सेंटर का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस का विवरण, आदि परिसर या भवन में बाहर प्रदर्शित होने चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। स्वागत कक्ष में उपयुक्त स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी में डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे, जिसमें परिसर की साइट योजना, श्रेणीवार महिला और पुरुष बिस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का पदनाम और योग्यता का विवरण लिखा होगा। ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 भी लिख होगा।
सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
मसाज और स्पा केंद्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। सेंटर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाएगी, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।
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नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्पा या मसाज सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की यौन गतिविधियों को शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुरुषों की मालिश के लिए सिर्फ पुरुष और महिलाओं की मालिश करने के लिए सिर्फ महिला कर्मी को ही अनुमति रहेगी। पुरुष और महिला स्पा सेंटर में अलग-अलग प्रवेश की व्यवस्था होगी और दोनों एक साथ नहीं होंगे। बंद कमरों में स्पा व मसाज सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। ग्राहकों से आईडी कार्ड (पहचान पत्र) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फोन नंबर और आईडी प्रूफ सहित उनके संपर्क आदि का विवरण रजिस्टर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
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सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे
स्पा, मसाज सेंटर सुबह 9 से रात 9 बजे के बीच ही खुले रह सकेंगे और प्रत्येक कमरे में प्रकाश की समुचित व्यवस्था करनी होगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होंगे। सेंटर में नियुक्त मालिश करने वाले के पास फिजियोथेरेपी/एक्यूप्रेशर या व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र होना चाहिए। सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए और आपराधिक कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए।
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हेल्पलाइन नंबर पर दे सकेंगे सूचना
प्रत्येक सेंटर का नाम, लाइसेंस संख्या, लाइसेंस का विवरण, आदि परिसर या भवन में बाहर प्रदर्शित होने चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकें। स्वागत कक्ष में उपयुक्त स्थान पर अंग्रेजी और हिंदी में डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने होंगे, जिसमें परिसर की साइट योजना, श्रेणीवार महिला और पुरुष बिस्तरों की संख्या, कर्मचारियों का पदनाम और योग्यता का विवरण लिखा होगा। ग्राहकों के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 भी लिख होगा।
सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
मसाज और स्पा केंद्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरे प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सामान्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। सेंटर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की जाएगी, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।