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नई आबकारी नीति को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग पर याचिका दायर

Sat, 03 Jul 2021 12:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Jul 2021 12:00 AM IST
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petition seeking disclosure liquour licence policy
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 को सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 5 जुलाई तय की है।
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न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की अवकाशकालीन पीठ ने याची के वकील के आग्रह पर सुनवाई नियमित पीठ के पास भेज दी। यह याचिका शराब ट्रेडर एसोसिएशन ने दायर की है।
एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मोहन के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि 28 जून को सरकार ने नई नीति के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय और विदेशी शराब (देश की शराब को छोड़कर) की बिक्री के लिए एल-7जेड/एल-7वी के रूप में ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से 2021-22 के लिए 32 जोनल रिटेल लाइसेंस देने के लिए ई-बिड आमंत्रित की थीं।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली के लिए अनुमोदित नई आबकारी नीति 2021-22 के आधार पर सार्वजनिक रूप से निविदा जारी करने के बावजूद, इस नीति को अभी सार्वजनिक या इंटरनेट, सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने कहा निविदा के अनुसार प्री-बिड पर पूछताछ की अंतिम तिथि 5 जुलाई है।
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याचिका में कहा गया है कि प्री-बिड मीटिंग 6 जुलाई को होनी है और ई-बिड जमा करने का काम 12 से 20 जुलाई के बीच होना है। याची ने कहा कि निविदा के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आकर्षक ई-बोलियां तैयार करने के लिए यह आवश्यक है कि अनुमोदित नई नीति सभी संभावित हित धारकों और आम जनता को उपलब्ध कराई जाए।
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