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पटाखे बेचने के लाइसेंस रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mon, 01 Nov 2021 11:58 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 11:58 PM IST
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Petition challenging cancellation of license to sell firecrackers dismissed
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखे बेचने के अपने लाइसेंस रद्द करने को चुनौती देने वाली 50 से अधिक पटाखा व्यापारियों की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने अपने फैसले में कहा उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ताओं के ‘आड़े’ आ रहे हैं।
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अदालत ने कहा हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देेने के लिए गलत फोरम चुना हो। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जहां हवा की गुणवत्ता खराब है, वहां पटाखों की बिक्री पर एनजीटी के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए।
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अदालत के रुख को देखते हुए अधिवक्ता रोहिणी मूसा ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका वापस ली हुई मानते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने याची से कहा क्या आपने कल एम्स के निदेशक का साक्षात्कार देखा है? उनका कहना है कि शायद अब कोरोना व वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी शुरू हो गई है और हमें 36 दिनों के अंतराल के बाद बहुत सावधान रहना होगा, मामले बढ़ गए हैं।
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अदालत ने यह भी कहा कि यह प्रथम दृष्टया विचार है कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ताओं के रास्ते में आ रहे हैं। दिल्ली के बाहर पटाखों की बिक्री के वैकल्पिक सवाल पर केंद्र की ओर से पेश एडवोकेट कीर्तिमान सिंह ने आशंका जताई कि ऐसे आदेश का दुरुपयोग व्यापारियों द्वारा देश में कहीं भी पटाखे बेचने के लिए किया जा सकता है।

अदालत ने कहा उन्हें कहीं भी बेचने के आदेश का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है जो प्रतिबंधित है। अदालत ने कहा दिल्ली से बाहर ले जाने की आपकी अनुमति का मतलब उन्हें ऐसे क्षेत्र में बेचना नहीं होगा जहां इस पर प्रतिबंध है।
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