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Delhi News : स्कूल कैब के लिए पुराने वाहनों को मिल सकती है इजाजत, शर्त रहेगी सुरक्षा मानक

Mon, 18 Jul 2022 03:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 18 Jul 2022 03:35 AM IST
सार

डीटीसी की बस सेवाएं बंद होने से बढ़ी मुश्किलों से मिलेगी राहत। 

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Old vehicles can be allowed for school cabs, condition will be safety standard
स्कूल वैन

विस्तार

स्कूलों के लिए बस सेवाएं बंद होने के बाद छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग पुराने वाहनों को भी स्कूल कैब के तौर पंजीकृत करने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। स्कूली छात्रों के लिए वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए लिए जाने वाले इस फैसले से छात्र-छात्राओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा से जुड़े

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पहलुओं पर खरा उतरने के बाद ही स्कूल कैब के तौर वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। 

परिवहन विभाग के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने दी जा सकती है। इसके लिए फिटनेस सहित दूसरे मानकों को पूरा
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करना होगा। फिलहाल केवल नए वाहनों को ही स्कूल कैब के तौर पर पंजीकृत किया जा रहा है। बढ़ती जरूरत को देखते हुए बगैर उचित पंजीकरण कई निजी वाहनों का स्कूल कैब
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में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से उठते सवालों को देखते हुए पुराने वाहनों को भी पंजीकृत करने की दिशा में पहल की जा रही है।


सभी वाहनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे वाहनों को सुरक्षा उपायों को अपनाने सहित फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल करीब 9000 स्कूल कैब पंजीकृत हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अभी भी बगैर औपचारिक पंजीकरण अधिकतर वाहन चल रहे हैं।

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