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Hindi News ›   Delhi ›   Now people will not be able to keep more than two weapons in Delhi

आर्म्स एक्ट में बदलाव : दिल्ली में अब लोग दो से ज्यादा हथियार नहीं रख सकेंगे 

Mon, 13 Sep 2021 04:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 13 Sep 2021 04:22 AM IST
सार

आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। 

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Now people will not be able to keep more than two weapons in Delhi
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विस्तार

राष्ट्रीय राजधानी में अब खिलाड़ी समेत अन्य लोग सिर्फ दो हथियार ही रख सकेंगे। तीन या इससे ज्यादा हथियार जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी दो ही हथियार रख सकेंगे। इस आदेश का पालन करवाने के लिए लाइसेंसिंग ब्रांच ने सभी 15 जिला डीसीपी को पत्र लिखकर इस आदेश का 15 दिन के अंदर पालन करवाने के लिए कहा है।  

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गृह मंत्रालय की ओर से आर्म्स एक्ट में हाल ही में किए बदलाव को दिल्ली में भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के अतिरिक्त  पुलिस आयुक्त पंकज कुमार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। 
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आदेश के तहत दिल्ली में हथियार रखने वाले लोग केवल दो हथियार रख सकते है। अब दो से ज्यादा हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। लाइसेंसिंग यूनिट के संयुक्त पुलिस आयुक्त ओपी मिश्रा ने अमर उजाला को बताया कि एक आदेश जारी किया गया है कि अब दिल्ली में लोग दो हथियार ही रख सकते हैं।
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इससे हथियार रखने वालों को 15 दिन के भीतर किसी भी किसी भी पुलिस स्टेशन या आर्म्स डीलर के यहां जमा कराने होंगे। इसकी जमा रसीद लाइसेंसिंग यूनिट में जमा करानी होगी। उन्होंने बताया कि जो खिलाड़ी किसी राइफल एसोसिएशन व राइफल क्लब के सदस्य हैं वह तीन हथियार क्लब की अनुमति के साथ क्लब या एसोसिएशन का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। 


15 दिन में जमा कराने के निर्देश
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाईसेसिंग यूनिट ने सभी जिला डीसीपी को पत्र लिखा है। इसमें सभी लोगों से 15 दिन के अंदर तीसरा हथियार तुरंत जमा करवाने के लिए कहा है। यूनिट ने तीसरे हथियार रखने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। इसके बावजूद लोग हथियार जमा नहीं कर रहे हैं। दक्षिण-पूर्व जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि उनके जिले में 111 लोग ऐसे हैं जिनके पास तीन या उससे ज्यादा हथियार है। सभी जिलों के जिला डीसीपी ने थानाध्यक्षों को इस आदेश का पालन करवाने के आदेश दे दिए हैं। 

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