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दिल्ली: दवा जमाखोरी मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन को झटका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार

Mon, 26 Jul 2021 10:48 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Mon, 26 Jul 2021 10:48 PM IST
सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने मौखिक रूप से कहा कि जब आम लोग दूसरी लहर के चरम के दौरान दवाओं के लिए भटक रहे थे तब जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर उसे आबादी के एक समूह को बांटना सही नहीं था।
 

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No relief to Gautam Gambhir Foundation in drug hoarding case, Supreme Court refuses to stay hearing
फाइल फोटो - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड दवाओं की कथित जमाखोरी और वितरण के मामले में गौतम गंभीर फाउंडेशन के खिलाफ अभियोजन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। दिल्ली से भाजपा सांसद व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी गंभीर इस फाउंडेशन के प्रमुख हैं। अदालत ने उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने मौखिक रूप से कहा कि जब आम लोग दूसरी लहर के चरम के दौरान दवाओं के लिए भटक रहे थे तब जरूरी कोविड दवाओं को एकत्र कर उसे आबादी के एक समूह को बांटना सही नहीं था।
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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमने अखबार पढ़ा था। लोग दवा के लिए दूर-दूर तक जा रहे थे और अचानक एक व्यक्ति ने दवाइयां बांटनी शुरू कर दी। गौतम गंभीर फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कैलाश वासुदेव ने कहा कि याचिकाकर्ता लोगों की सेवा कर रहे थे। 
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पीठ ने कहा, व्यक्ति दवाएं नहीं बांट सकता। हमने देखा कि आम आदमी कैसे पीड़ित था। क्या आप चाहते हैं कि हम मेरिट में जाएं? हमें भी पता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है।

हाईकोर्ट ने आप के दो नेताओं की भूमिका की भी जांच करने को कहा था
कैलाश वासुदेव ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन व आम आदमी पार्टी के दो नेताओं पर कोविड-19 की दूसरी लहर के समय दवाइयों की जमाखोरी और वितरण के आरोपों की जांच का निर्देश दिया था।
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