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Hindi News ›   Delhi ›   Neither mobile location was traced nor CCTV footage was found, the accused was acquitted.

Delhi News: न मोबाइल लोकेशन ट्रेस हुई, न सीसीटीवी फुटेज मिला, आरोपी बरी

Wed, 12 Nov 2025 07:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 07:01 PM IST
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Neither mobile location was traced nor CCTV footage was found, the accused was acquitted.
पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए दिया संदेह का लाभ
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने वसंत कुंज इलाके में सेंधमारी और चोरी के एक मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए दो आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस मोबाइल लोकेशन की जांच तक नहीं कर सकी, न सीसीटीवी फुटेज जुटाया गया और न ही बरामदगी प्रक्रिया में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। ऐसे में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। मामला जून 2024 का है। वसंत कुंज के एक फ्लैट से लैपटॉप, गहने और विदेशी मुद्रा चोरी होने की शिकायत दर्ज हुई थी। दो आरोपी ओमबीर और जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बरामदगी का दावा किया था, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिमेष कुमार की ने कहा कि न तो मोबाइल लोकेशन व अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और न ही कोई ऐसा पुख्ता सबूत पेश किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि घटना वाले समय आरोपी घटना स्थल के पास थे। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि सामान की बरामदगी घटना के लगभग दो महीने बाद दिखाई गई और पुलिस ने किसी भी सार्वजनिक गवाह को शामिल नहीं किया। अदालत ने कहा कि मात्र पुलिस रिकॉर्ड और बयान के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। चूंकि जांच में गंभीर खामियां रहीं, इसलिए आरोपियों को आईपीसी की धारा 380, 457 व 34 के तहत लगे आरोपों से बरी किया जाता है।

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सिमरन
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