{"_id":"61c53ef06ff51d643d6dd8b9","slug":"mehrauli-club-sealed-violation-of-ddma-guidelines-in-south-delhi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कार्रवाई: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर महरौली में क्लब सील, 600 लोग थे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कार्रवाई: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर महरौली में क्लब सील, 600 लोग थे मौजूद
Fri, 24 Dec 2021 12:18 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Fri, 24 Dec 2021 12:18 PM IST
सार
महरौली में औचक निरीक्षण के एक क्लब में क्षमता से अधिक भीड़ मिली। क्लब में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था।
इस पर तुरंत महरौली के तहसीलदार और उनकी टीम ने भीड़ को तितर-बितर किया। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया।
विज्ञापन
महरौली में क्लब सील
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी(डीडीएमए) के आदेश का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आदेश का उल्लंघन करने पर महरौली में एक क्लब सील किया गया है।
जानकारी के अनुसार, जिला दक्षिण की एक उड़न दस्ते की टीम महरौली के प्रसिद्ध रेस्तरां में औचक निरीक्षण के लिए गई थी। क्लब में क्षमता से अधिक भीड़ मिली। क्लब में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था।
इस पर तुरंत महरौली के तहसीलदार और उनकी टीम ने भीड़ को तितर-बितर किया। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया।
विज्ञापन
जानकारी मिली है कि गुरुवार की रात करीब 10.45 पर टीम यहां पहुंची। क्लब में करीब 600 लोग मौजूद थे। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए क्लब को सील कर दिया गया है।
वहीं, प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि सभी रेस्तरां को निर्देशित किया जाता है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वे कोरोना की मौजूदा स्थिति में सुपर स्प्रेडर न बनें।
दक्षिण दिल्ली के एडीसीपी एम. हर्षवर्धन ने बताया कि सूचना मिली कि महरौली के एक रेस्टोरेंट में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के तहत इतनी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन भी। हमने आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज़ किया है। रेस्टोरेंट को सील कर दिया है।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार, जिला दक्षिण की एक उड़न दस्ते की टीम महरौली के प्रसिद्ध रेस्तरां में औचक निरीक्षण के लिए गई थी। क्लब में क्षमता से अधिक भीड़ मिली। क्लब में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा था।
विज्ञापन
इस पर तुरंत महरौली के तहसीलदार और उनकी टीम ने भीड़ को तितर-बितर किया। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया।
विज्ञापन
जानकारी मिली है कि गुरुवार की रात करीब 10.45 पर टीम यहां पहुंची। क्लब में करीब 600 लोग मौजूद थे। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए क्लब को सील कर दिया गया है।
वहीं, प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि सभी रेस्तरां को निर्देशित किया जाता है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वे कोरोना की मौजूदा स्थिति में सुपर स्प्रेडर न बनें।
दक्षिण दिल्ली के एडीसीपी एम. हर्षवर्धन ने बताया कि सूचना मिली कि महरौली के एक रेस्टोरेंट में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के तहत इतनी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन भी। हमने आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज़ किया है। रेस्टोरेंट को सील कर दिया है।
सूचना मिली की महरौली के एक रेस्टोरेंट में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। DDMA दिशानिर्देशों के तहत इतनी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है और उल्लंघन भी। हमने IPC की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज़ किया है। रेस्टोरेंट को सील कर दिया है: ADCP एम. हर्षवर्धन, दक्षिण दिल्ली pic.twitter.com/MRixXx5dZa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 24, 2021
क्रिसमस और नए साल का नहीं मनेगा जश्न
आपको बता दें कि कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच इस साल क्रिसमस और नए साल पर होने वाले आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि वह ऐसे आयजनों पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। वहीं, बुधवार से कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। डीडीएमए ने बीते सोमवार को बैठक कर कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर समीक्षा की थी।
साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा हुई थी। बैठक में भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर सख्ती को लेकर भी फैसला हुआ था। इसको देखते हुए डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को संक्रमण फैलाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस उपायुक्तों को भी यह सुनिश्चित कर ने का निर्देश दिया गया है कि लोऌ सामाजिक-दूरियों के मानदंडों का पालन करने के साथ मास्क पहनें।
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, सभी जिलाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान उन्हें कॉलोनियों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करनी होगी, जिनमें कोरोना और इसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और डीसीपी सार्वजनिक स्थानों पर अधिक निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बल तैनात करेंगे, जिससे कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने से रोका जा सके।
जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि वह ऐसे आयजनों पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। वहीं, बुधवार से कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। डीडीएमए ने बीते सोमवार को बैठक कर कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर समीक्षा की थी।
साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भी चर्चा हुई थी। बैठक में भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर सख्ती को लेकर भी फैसला हुआ था। इसको देखते हुए डीडीएमए ने जिलाधिकारियों को संक्रमण फैलाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस उपायुक्तों को भी यह सुनिश्चित कर ने का निर्देश दिया गया है कि लोऌ सामाजिक-दूरियों के मानदंडों का पालन करने के साथ मास्क पहनें।
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक, सभी जिलाधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान उन्हें कॉलोनियों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की पहचान करनी होगी, जिनमें कोरोना और इसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने की संभावना है। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और डीसीपी सार्वजनिक स्थानों पर अधिक निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बल तैनात करेंगे, जिससे कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने से रोका जा सके।