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Delhi News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Wed, 10 Dec 2025 07:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 10 Dec 2025 07:52 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a child
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले राजू नाम के शख्स को 20 साल की कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश सोनम गुप्ता ने कहा, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना अपराध पूरे समाज को हिला देता है। बच्ची पर इसका असर पूरी जिंदगी रह सकता है। कोर्ट ने पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (महिला का अपहरण या शादी के लिए मजबूर करना) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा और 5 हजार का जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने बच्ची को 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह पैसा उसके इलाज, काउंसलिंग और जीवन सुधारने में मदद करेगा। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी (डीएलएसए) इस रकम को बच्ची के बैंक खाते में डालेगी। यह घटना 14 जुलाई 2018 की है, जो कमला मार्केट इलाके में हुई थी।
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