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दिवंगत एएसआई मामचंद तोमर के परिवार को एमएसीटी ने दिया 96 लाख रुपये का मुआवजा

Fri, 04 Oct 2019 08:44 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Fri, 04 Oct 2019 08:44 PM IST
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MACT awarded 96 lakh rupees compensation amount to late ASI Mamchand Tomar
कोर्ट का आदेश - फोटो : Social Media (File Photo)

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल(एमएसीटी) ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के पूर्व एएसआई मामचंद तोमर के परिवारवालों को 96 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी है। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी एसएस मल्होत्रा ने स्वर्गीय एएसआई तोमर की पत्नी को मुआवजा राशि देकर सम्मानित किया। 

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बता दें कि पिछले साल 6 अप्रैल को मामचंद तोमर अपनी कार से दिल्ली से गाजियाबाद जा रहे थे, जब रास्ते में ही उनकी कार तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गई। घटना में तोमर गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले दिन अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 
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उस समय मामचंद तोमर दिल्ली पुलिस में एएसआई पद पर तैनात थे। अदालत में सुनवाई के दौरान घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अत्यधिक गति से आ रहे डंपर ने एएसआई की कार को इतनी तेज टक्कर मारी थी कि वो बुरी तरह घायल हो गए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने मान लिया कि इस दुर्घटना में तोमर की कोई गलती नहीं थी। 

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