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Delhi Lockdown News: केजरीवाल सरकार ने फिर बढ़ाया एक हफ्ते का लॉकडाउन, अब 31 मई तक रहेंगी पाबंदियां

Sun, 23 May 2021 12:57 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sun, 23 May 2021 12:57 PM IST
सार

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज कोरोना की ये लहर कमजोर होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण 2.5% के भी नीचे चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,600 केस आए हैं।

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Lockdown has been extended till 31st May in Delhi CM Arvind Kejriwal
दिल्ली लॉकडाउन - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। अब 31 मई की सुबह 5:00 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। 
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला अगले एक हफ्ते इसी तरह जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 
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दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखा जा रहा है। आज कोरोना की ये लहर कमजोर होती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण 2.5% के भी नीचे चली गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,600 केस आए हैं।




आपको बता दें कि दिल्ली में 24 की सुबह पांच बजे लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो रहीं थीं। उससे पहले ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी।

लॉकडाउन में लागू होंगी पाबंदिया

  • लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।
  • सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।
  • आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथॉरिटी  पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा।
  • दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी।
  • कानून का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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