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जनकपुरी हादसा: फरार मुख्य ठेकेदारों पर कसेगा शिकंजा, हिमांशु-कविश के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

Tue, 10 Feb 2026 04:22 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 10 Feb 2026 04:22 AM IST
सार

जनकपुरी हादसे को चार दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस अभी तक मुख्य ठेकेदारों तक नहीं पहुंच सकी है। सोमवार को कोर्ट ने मुख्य ठेकेदार कंपनी केके स्पन इंडिया लिमीटेड से जुड़े हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए हैं।

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Janakpuri accident Action to be taken against the absconding main contractors court issues non bailable warran
गैर-जमानती वारंट जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जनकपुरी हादसे को चार दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस अभी तक मुख्य ठेकेदारों तक नहीं पहुंच सकी है। सोमवार को कोर्ट ने मुख्य ठेकेदार कंपनी केके स्पन इंडिया लिमीटेड से जुड़े हिमांशु गुप्ता और कविश गुप्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए हैं। पुलिस के अनुसार, नोटिस जारी किए जाने के बावजूद दोनों आरोपी न तो जांच में शामिल हो रहे थे और न ही अदालत में पेश हुए। उसके बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया है।

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पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने न तो जवाब दिया न ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान भी दोनों की गैरमौजूदगी दर्ज की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जनकपुरी बी-ब्लॉक के प्रो. जोगिंदर सिंह मार्ग पर डाबरी की ओर जाने वाली लेन में सीवर प्रोजेक्ट का कार्य केके स्पन इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद अब मुख्य ठेकेदार कंपनी से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी को प्राथमिकता में लिया गया है। उनकी भूमिका, साइट पर मौजूदगी और सुरक्षा इंतजामों से जुड़े फैसलों की जांच की जा रही है।
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उप ठेकेदार के कहने पर नहीं दी जानकारी
उपठेकेदार राजेश के मजदूर योगेश ने बताया कि घटना की जानकारी होने पर उसने सबसे पहले राजेश को फोन कर बताया। राजेश मौके पर आया और कहा कि इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी है। इस पर योगेश ने घटना की जानकारी न तो पुलिस को दी न ही मृतक कमल के परिजनों को मौके पर दी। बताया जा रहा है कि योगेश ने कमल के परिजनों को कहा कि यहां पर कोई हादसा ही नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 23 वर्षीय मजदूर योगेश को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
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जल बोर्ड के अधिकारियों से जल्द होगी पूछताछ
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि इस काम को लेकर कितने अधिकारी जुड़े थे। उनकी भूमिका क्या थी।

डीजेबी उप ठेकेदार की पुलिस हिरासत एक दिन बढ़ी
जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा खोदे गए गड्ढे में बाइक के साथ गिरकर कमल ध्यानी की मौत के मामले में अदालत ने उप ठेकेदार की पुलिस रिमांड एक दिन बढ़ा दी है। उप ठेकेदार राजेश प्रजापति को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शिव कुमार ने एक अतिरिक्त दिन की रिमांड बढ़ा दी है। उनकी एक दिन की पुलिस रिमांड रविवार को समाप्त हो गई थी।
मामले में दूसरा आरोपी 23 वर्षीय मजदूर योगेश को भी अदालत में पेश किया गया, जिसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। योगेश हादसे के समय मौके पर मौजूद था और आरोप है कि उसने पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को सूचना नहीं दी। पीड़ित के परिवार को गुमराह भी किया जब वे पूछताछ करने आए थे। योगेश को रविवार को गिरफ्तार किया गया था।


यह हादसा बृहस्पतिवार-शुक्रवार की दरमियानी रात को हुआ, जब रोहिणी में निजी बैंक में कार्यरत कमल ध्यानी घर लौट रहे थे। जनकपुरी क्षेत्र में सीवर प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में उनकी बाइक गिर गई, जिसमें उन्हें घातक चोटें आईं जिससे मौत हो गई। गड्ढे के पास उचित बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड या रोशनी नहीं थी।

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