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दिल्ली: अदालत ने दिए थे सुरक्षा के आदेश, फिर भी अंतरिम जमानत के दौरान पति ने कर दी हत्या, तीन पुलिस अधिकारी निलंबित

Tue, 17 Aug 2021 08:42 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Tue, 17 Aug 2021 08:42 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अदालत को रिपोर्ट सौंपी है। पुलिस ने बताया कि तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 
 

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husband on bail murders his wife despite courts order to provide security 3 police officials suspended
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में अंतरिम जमानत पर बाहर आए एक व्यक्ति के अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या करने के मामले में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह जानकारी दी है। 

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अदालत ने आरोपी की पत्नी को सुरक्षा देने का आदेश दिया था लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने कथित रूप से उसकी हत्या कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल के समक्ष दिल्ली पुलिस के आयुक्त द्वारा सौंपी अनुपालन रिपोर्ट में कहा गया है कि गोविंदपुरी पुलिस थाने के एक इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर और सहायक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है।
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अदालत के 16 अगस्त को दिए आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्त ने रिपोर्ट में कहा कि इस अदालत के आदेश के अनुसार जांच की गई और दोषी पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया तथा उनका डिस्ट्रिक्ट लाइन में तबादला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ एक विभागीय जांच शुरू की गई है।
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आरोपी नंदा नायक ने अपनी अंतरिम जमानत रद्द होने पर जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले अपनी पत्नी झरना की कथित तौर पर हत्या कर दी जो उसके खिलाफ दर्ज मामले में एक गवाह थी। नायक को जून 2021 को 90 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। हालांकि अदालत ने गवाहों को धमकी देने और मामला वापस लेने का दबाव डालने के बाद 31 जुलाई को उसकी जमानत रद्द कर दी।


अदालत ने आरोपी को दो दिन में जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। पुलिस के अनुसार नायक ने आत्मसमर्पण करने से पहले एक दुपट्टे से गला घोंटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

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