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Delhi News: पत्नी की हत्या में पति दोषी, दहेज प्रताड़ना के आरोप साबित नहीं
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पूर्वी दिल्ली। पत्नी की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पति को दोषी ठहराया है, लेकिन दहेज हत्या और प्रताड़ना के आरोप साबित नहीं होने पर उसे इन आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने पति की मां को भी दहेज से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के अनुसार, पत्नी की हत्या गला घोंटकर की गई थी, जबकि दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में अमन के खिलाफ मामले की सुनवाई हुई। अमन पर अपनी पत्नी रश्मि उर्फ रेशमा की हत्या करने का आरोप था। उसकी मां संगीता पर भी दहेज हत्या और क्रूरता से जुड़े आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, रश्मि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में मां और छोटी बेटी के साथ किराये के मकान में रह रही थी। 25 फरवरी 2025 को अमन वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमन ने चुनरी से रश्मि का गला घोंट दिया। इसके बाद वह छोटी बेटी को लेकर थाने चला गया। मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने हालात से मिले सबूत के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने कहा कि अमन को पत्नी के चरित्र पर शक था और यही दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मुख्य कारण था। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, रश्मि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में मां और छोटी बेटी के साथ किराये के मकान में रह रही थी। 25 फरवरी 2025 को अमन वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमन ने चुनरी से रश्मि का गला घोंट दिया। इसके बाद वह छोटी बेटी को लेकर थाने चला गया। मामले में हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, इसलिए अभियोजन पक्ष ने हालात से मिले सबूत के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने कहा कि अमन को पत्नी के चरित्र पर शक था और यही दोनों के बीच वैवाहिक विवाद का मुख्य कारण था। ब्यूरो
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