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चुनाव: मास्क न पहनने वाले स्टार प्रचारकों व प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई पर जवाब तलब

Tue, 23 Mar 2021 12:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 12:05 AM IST
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high court seeks response from ECI against star campaigners
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान चुनावों में मास्क पहनने संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों व प्रत्याशियों के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे पर केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में चुनाव आयोग को तय दिशा निर्देशों का पालन करवाने का निर्देश देने के अलावा प्रचारकों व प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई है। याचिका ग्रेटर कैलाश-पार्ट एक निवासी एवं यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा. विक्रम सिंह ने दायर की है।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि चुनाव दिल्ली से बाहर के राज्यों में हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं याची के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि केंद्र सरकार व चुनाव आयोग दिल्ली में है। ऐसे में इस अदालत को सुनवाई का अधिकार है।
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खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र व चुनाव आयोग को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 अप्रैल तय की है।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव पाठक ने याचिका में कहा कि भारत में करीब डेढ़ लाख लोग कोरोना महामारी के कारण अपना जीवन गवां चुके है। सरकार ने सार्वजनिक स्थाल पर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी 21 अक्तूबर 2020 को राजनीति गतिविधियों के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए थे।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हाल ही में केरल, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में चुनाव की घोषणा करते हुए कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा फोटो व विडियो से स्पष्ट है कि चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारक, प्रत्याशी व उनके समर्थक मास्क नहीं पहन रहे।
उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वाले आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है लेकिन राजनीतिक नेताओं व उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मंत्री, मुख्यमंत्री विधायक इत्यादि वीआईपी स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं और मास्क नहीं लगाकर सरासर कानून का उल्लंघन कर रहे है लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एजेंसी व चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा।

याची ने कहा कि हर व्यक्ति को जीना का मौलिक अधिकार है। वर्तमान में देशभर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और इससे उनके जीवन को खतरा बढ़ रहा है। याची ने अदालत से आग्रह किया कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि मास्क संबंधी तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले स्टार प्रचारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द किया जाए।
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