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Hindi News ›   Delhi ›   High Court refuses to hear the plea for train stopage between Narela and Badli

ट्रेनों को रोकने की मांग पर हाईकोर्ट का सुनवाई से इंकार

Wed, 24 Jun 2020 12:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2020 12:33 AM IST
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High Court refuses to hear the plea for train stopage between Narela and Badli
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें बादली और नरेला स्टेशनों के बीच यात्री ट्रेनों को हर स्टेशन पर रोकने और होलांबी कलां में एक रेलवे टर्मिनल का निर्माण करने संबंधित निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका राजेश संथालिया नामक शख्स ने दायर कर बादली स्टेशन पर टिकट काउंटर खोलने की भी मांग की थी।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में उठाई मांग पर केन्द्र या रेलवे ही नीतिगत निर्णय ले सकता है। इस संबंध में निर्णय लेना केन्द्र सरकार या रेलवे का नीतिगत मामला है। हालांकि पीठ ने इस याचिका को प्रतिवेदन के रूप में देखने के लिए केन्द्र सरकार को निर्देश दिया। इसके साथ ही पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
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