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हाईकोर्ट ने दंगा आरोपी की याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

Wed, 26 Aug 2020 12:16 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2020 12:16 AM IST
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high court issues notice to delhi police on the plea against granting time to complete probe
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार आरोपी खालिद की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। आरोपी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा दर्ज है और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है। आरोपी ने मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त समय दिए जाने के फैसले को चुनौती दी है।
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न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी यूनाइटेड अगेंस्ट हेट संगठन के सदस्य खालिद की याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया। आरोपी ने याचिका में निचली अदालत के 13 अगस्त के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत पुलिस को मामले में 10 लोगों के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए 17 सितंबर तक का अतिरिक्त समय दिया गया।
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आरोपी ने याचिका में निचली अदालत के फैसले पर रोक के साथ ही मामले के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किए जाने का भी अनुरोध किया है। पीठ इस याचिका पर अगली सुनवाई एक सितंबर को करेगी।
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