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Hindi News ›   Delhi ›   Excise Policy: Court said- Sufficient evidence to proceed case against Sisodia in money laundering case

Excise Policy : कोर्ट ने कहा- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य

Wed, 31 May 2023 05:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 31 May 2023 05:37 AM IST
सार

अदालत ने कहा पेश साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चनाने के पर्याप्त साक्ष्य है। अदालत ने उन्हें समन जारी कर एक जून को पेश करने का निर्देश दिया है।

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Excise Policy: Court said- Sufficient evidence to proceed case against Sisodia in money laundering case
प्रवर्तन निदेशाल - फोटो : amar ujala

विस्तार

अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। अदालत ने कहा पेश साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा चनाने के पर्याप्त साक्ष्य है। अदालत ने उन्हें समन जारी कर एक जून को पेश करने का निर्देश दिया है।

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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी किया। ईडी ने यह पूरक आरोपत्र 4 मई को दाखिल किया था। पूरक चार्जशीट में ईडी ने आरोप लगाया है कि अपराध की कार्यवाही से आरोपी मनीष सिसोदिया की गतिविधियों से 622 करोड़ की कमाई हुई है। पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था। पूरक प्रभार में 2100 से अधिक पृष्ठ हैं। परिचालन भाग में 271 पृष्ठ हैं।
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ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई मामले में उनकी जमानत हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत हाई कोर्ट में लंबित है।
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यह कहा गया था कि उपरोक्त नकद हस्तांतरण सह-आरोपी विजय नायर के निर्देश के अनुसार किया गया था, जो आवेदक और आप के प्रतिनिधि थे और आप के मीडिया प्रभारी भी थे और उक्त चुनावों से संबंधित कार्य देख रहे थे और वह भी शामिल थे। M/S रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट नाम की एक कंपनी। उक्त चुनावों के दौरान पार्टी के लिए चुनाव संबंधी विज्ञापन कार्य और अन्य कार्य करने के लिए सहआरोपी राजेश जोशी के स्वामित्व वाली लिमिटेड, अदालत ने नोट किया।


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में पहले गिरफ्तार किया था।

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