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दिल्ली; ईडब्ल्यूएस बच्चों को अब तीन किलोमीटर के दायरे में मिल सकेगा दाखिला, सरकार ने बदले मापदंड
Tue, 19 Jul 2022 11:40 AM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 19 Jul 2022 11:40 AM IST
सार
कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे ही चुन लिए जाते हैं। इससे एक से तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाले बच्चों के दाखिले की संभावना कम हो जाती है।
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Delhi govt school
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली तक की कक्षाओं में अब ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह ओर विशेष आवश्यकता श्रेणी के बच्चों को तीन किलोमीटर तक के दायरे में दाखिला मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने इन श्रेणियों के दाखिला मानदंड दूरी को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब तक इन श्रेणी के बच्चे घर से एक किलोमीटर तक कि दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे।
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निदेशालय के संज्ञान में आया कि कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे ही चुन लिए जाते हैं। इससे एक से तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाले बच्चों के दाखिले की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि एक किलोमीटर दायरे वाले बच्चों से सीटें भर जाती हैं।
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शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के अनुसार निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता श्रेणी वाले बच्चों को दाखिले के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूरी के मापदंड को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर किया गया है।
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