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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Unlock Guidelines: Delhi Will Increase On The Way Of Unlock From Monday Know Who Will Get Benefit And Who Will Be Banned

Delhi Unlock 2021: जानें किसे मिलेगा फायदा और किन पर रहेगी पाबंदी

Mon, 31 May 2021 09:52 AM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 31 May 2021 09:52 AM IST
सार

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन में लॉकडाउन की तरह ही 7 जून सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।

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Delhi Unlock Guidelines: Delhi Will Increase On The Way Of Unlock From Monday Know Who Will Get Benefit And Who Will Be Banned
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना संक्रमण दर नगण्य तक पहुंचने पर अब दिल्ली अनलॉक की राह पर बढ़ेगी। आज से दिल्ली अनलॉक होनी शुरू हो जाएगी। चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को खोलने के लिए डीडीएमए ने गाइडलाइन तैयार की हैं।

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फिलहाल सीधे तरीके से सब कुछ तो नहीं खुलेगा, लेकिन अनलॉक-1 के तहत फैक्टरी खोलने, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। इस सप्ताह दिल्ली के बाजार नहीं खुलेंगे। खास बात यह भी है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सड़क पर लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह नहीं होगी।
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आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गाइडलाइन में लॉकडाउन की तरह ही 7 जून सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक के बाद दिल्ली को खोलने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो रही है। सुबह पांच बजे से औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में पूरे तरह से लॉकडाउन रहेगा।
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मजदूरों के लिए ई-पास जारी होगा
आपदा प्रबंधन विभाग के गाइडलाइन के अनुसार इस सप्ताह फैक्ट्री और निर्माण गातिविधियां खुलेंगी। इस गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई-पास लेना होगा। निर्माणकार्य में संलिप्त कंपनी, फैक्टरी के मालिक मजदूरों के लिए ई-पास अप्लाई करेंगे।

एक साथ सभी मजदूर काम नहीं करेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख डीडीएमए की गाइडलाइन में कहा गया है कि निर्माण कार्य व फैक्टरी में एक साथ सभी मजदूरों से काम नहीं कराया जाएगा। कर्मचारियों और मजदूरों को अलग-अलग समयावधि में ही बुलाया जाएगा। जिस भी कर्मचारी या मजदूर में जरा सा भी लक्षण होगा उसे काम करने की सख्त मनाही होगी। जिनमें कोरोना का एक भी लक्षण नहीं है, उन्हें ही काम की अनुमति होगी। यूनिट व निर्माण स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।

डीएम व पुलिस कराएगी नियमों का पालन
डीडीएमए की गाइडलाइन के अनुसार डीएम व पुलिस सख्ती से नियमों का पालन निर्माण स्थल व फैक्टरियों में कराएंगे। थर्मल स्क्रीनिंग व सेनेटाइजर की व्यवस्था हर जगह रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व पुलिस की टीम की देखरेख में काम शुरू किया जाएगा। ताकि सभी नियमों का ठीक से पालन हो सके। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लोगों की आरटीपीसीआर जांच सुनिश्चित की जाएगी। कई पाली में काम होने की स्थिति में फैक्ट्री में दरवाजे के हैंडल तक को सेनेटाइज कराना होगा।

दिल्ली के बाजारों में ताला लगा रहेगा
दिल्ली पूरी तरह से नहीं खुलेगी। अनलॉक वन में दिल्ली के सभी बाजारों में लॉकडाउन की स्थिति रहेगी। सभी बाजार में ताला लगा रहेगा। दिल्ली वाले व एक्सपर्ट की सलाह पर ही तय किया जाएगा कि 7 जून के बाद पूरी तरह दिल्ली को खोली जाए या चरणबद्ध तरीके से खुलेगी दिल्ली।

नियम-कायदों का पालन जरूरी
संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। काम करने के दौरान या यात्रा करने के दौरान मास्क नहीं उतारना होगा। दो गज की दूरी का पालन बेहद जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून के अनुसार सख्ती बरती जाएगी।



 

किसे और किसकों मिलेगा अनलॉक का फायदा
. कोरियर सेवा शुरू हो जाएगी।
. प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन को काम करने की अनुमति रहेगी।
. पढ़ाई से जुड़े स्टेशनरी व किताबों की दुकानें खुली रहेंगी।
. बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी।
. ऑटो व टैक्सी समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी।
. यात्रा करने वालों को ई-पास की आवश्यकता होगी।
. कामकाजी लोगों को आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
. उद्योग के लिए माल की ढुलाई करने वाले वाहन सड़क पर चलेंगे।
. मीडियाकर्मियों को आई-कार्ड दिखाने पर छूट रहेगी।
. अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, बिजली, पानी, सफाईकर्मी को छूट रहेगी।
. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को छूट मिलेगी।

इन पर रहेगी पाबंदी
. दिल्ली के सभी छोटे-बड़े बाजारों पर ताला लगा रहेगा।
. जगह-जगह लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।
. बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लागू रहेगी।
. मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क बंद रहेगा।
. रेस्तरां में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी। खाना पैक कराने की अनुमति होगी
. मेडिकल व अन्य जरूरती क्षेत्र को छोड़ सेवा क्षेत्र से जुड़े होटल व अन्य पर पाबंदी।

दिल्ली लॉकडाउन में ई-पास के लिए कैसे करें अप्लाई
1. सबसे पहले दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर जाएं।
2. अब 'movement pass' के विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब अपना अकाउंट बनाएं। 
4. अब सामने दिख रहे फॉर्म को भरिए
5. फॉर्म भरने के दौरान ही आपको अपनी फोटो और प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
6. प्रमाण पत्र के तौर पर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
7. फोटो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
8. अब जैसे ही आपका पास अप्रूव होगा, वैसे ही आपको एक एसएमएस के जरिए जानकारी मिल जाएगी।
9. उसके बाद आप फिर से इसी वेबसाइट पर अपनी आईडी से लॉगिन करके ई-पास डाउनलोड कर सकेंगे।
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