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दिल्ली दंगा: शरजील इमाम ने अब अंतरिम जमानत मांगी, सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह मामले में फैसले को बनाया आधार

Mon, 16 May 2022 07:44 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 16 May 2022 07:44 PM IST
सार

दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरोपियों को निर्देश दिया है, जिन्हें जमानत के लिए नामित अदालतों में जाने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।

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Delhi riots: Sharjeel Imam now seeks interim bail based on Supreme Court's decision in sedition case
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने अब अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।

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दिल्ली दंगों में आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के आदेश का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन आरोपियों को निर्देश दिया है, जिन्हें जमानत के लिए नामित अदालतों में जाने के लिए राजद्रोह का आरोप लगाया गया था।
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पिछले हफ्ते भारत की शीर्ष अदालत ने राजद्रोह कानून को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है, जिससे सरकार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि जब तक कानून की समीक्षा नहीं हो जाती तब तक देशद्रोह के आरोप लगाने वाली कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए। शरजील इमाम ने वकील तनवीर अहमद मीर के माध्यम से नई याचिका दायर की है जिसमें कहा गया था कि वह 2020 से हिरासत में हैं, भले ही इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है।

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