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दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह : मुफ्त राशन के लिए अनिवार्य किया जाए कोरोना का टीका

Wed, 25 Aug 2021 05:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 Aug 2021 05:04 AM IST
सार

  • अदालत का सुझाव, वैक्सीन लेने तक नहीं दी जाए सुविधा

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Delhi High Court's advice: Corona vaccine should be mandatory for free ration
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि मुफ्त राशन के लिए कोविड टीकाकरण की शर्त अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि सभी लोग महामारी से बच सकें। अदालत ने कहा कि जब तक नीति अनुमति देती है, सरकारी अधिकारी लोगों को मुफ्त राशन देते रहेंगे।

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असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे सात लोगों की लॉकडाउन अवधि के दौरान बिना राशन कार्ड मुफ्त राशन आपूर्ति की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि जब तक सभी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक मुफ्त राशन नहीं दिया जाना चाहिए। यही आदेश होना चाहिए। हर दिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं (टीका लगवाएं)। आप मुफ्त राशन के लिए अदालत आते हैं, लेकिन टीका नहीं लगवाना चाहते।
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अदालत ने कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं है कि जब तक राशन कार्ड पर जोर दिए बिना मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी, तब तक सरकार व संबंधित अन्य पक्ष याचिकाकर्ताओं और ऐसे अन्य लोगों को मुफ्त राशन देना जारी रखेंगे। 
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याचिकाकर्ताओं के वकील ने तीसरी लहर की आशंका जताते हुए फ्री राशन जारी रखने का निर्देेश देने का आग्रह किया। अदालत ने उनसे सवाल किया कि क्या सभी याचिकाकर्ताओं को टीका लगाया गया है? उधर, दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि फिलहाल उसकी नीति के तहत याचिकाकर्ताओं को बिना कार्ड मांगे ही राशन मुहैया कराया जा रहा है।


केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को खाद्यान्न आवंटित किया जा रहा है। यह योजना नवंबर तक चालू रहेगी। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि लॉकडाउन के बाद भी याचिकाकर्ताओं को खाद्यान्न मिल रहा है। सरकार अपना काम कर रही है ऐसे में मामले में अदालत की निगरानी जरूरी नहीं है।

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