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Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने कबड्डी फेडरेशन चुनाव याचिकाएं निपटाईं

Sun, 16 Nov 2025 06:17 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 06:17 PM IST
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Delhi High Court disposes of Kabaddi Federation election petitions
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय कबड्डी महासंघ (एकेएफआई) के चुनावों और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर दायर कई याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना की एकल पीठ ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि मामले पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में हाईकोर्ट अभी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यदि कोई मामला लंबित रहता है तो जरूर याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।

याचिकाओं में मनोजन राजन, शंकर लाल यादव, दिल्ली स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, श्रीराम राजू दीनानाथ भवसर, नामदेव बाबन सकपाल और हरजिंदर सिंह सोखी जैसे याचिकाकर्ताओं ने एकेएफआई के चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और अन्य चिंताओं को लेकर राहत मांगी थी। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले पर सुनवाई कर रहा है और 4 फरवरी 2025 व 6 फरवरी 2025 के अपने आदेशों में कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कबड्डी महासंघ में पारदर्शिता और स्वायत्तता लाने के लिए कदम उठाने, चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, कबड्डी खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित करने और सीबीआई व इंटरपोल की सहायता से जांच की सलाह दी थी। इसके अलावा, 6 फरवरी 2025 के आदेश में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसपी गर्ग को महासंघ का प्रशासक नियुक्त करते हुए 11 फरवरी 2025 तक चुनी गई शासी निकाय को प्रभार सौंपने का निर्देश दिया गया।
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