फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   delhi government notifies black fungus as a disease under the epidemic diseases act

दिल्ली: ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

Thu, 27 May 2021 08:40 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 27 May 2021 08:40 PM IST
सार

अब तक दिल्ली में ब्लैक फंगस के 620 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के अलावा अब तक 11 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया चुका है। 

विज्ञापन
delhi government notifies black fungus as a disease under the epidemic diseases act
ब्लैक फंगस (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली में ब्लैक फंगस (म्यूकॉमाईकोसिस) को महामारी घोषित कर दिया गया है। इस बीमारी को महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत वर्गीकृत किया गया है। ब्लैक फंगस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस बाबत दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. नूतन मुंडेजा ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की स्वीकृति के बाद यह लागू हुआ है। कुछ दिन पहले  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाएगा।

विज्ञापन


दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सभी अस्पतालों को इस बीमारी के इलाज और जांच के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। दिल्ली के सभी निजी और सरकारी अस्पताल अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षकों के माध्यम से  ब्लैक फंगस के प्रत्येक संदिग्ध और पुष्ट मामलों और मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देंगे। विभाग की अनुमति के बिना कोई संस्थान या व्यक्ति इस बीमारी से संबंधित जानकारी को साझा नहीं कर सकेगा।
विज्ञापन


दिल्ली के सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता  में एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में ईएनटी, मेडिसिन और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। किसी संस्थान या व्यक्ति द्वारा नियमों के उल्लंघन की समीक्षा करेंगे। अगर उल्लंघन का आरोप साबित होगा तो संबंधित जिले का जिलाधिकारी उक्त संस्थान या व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करेगा। जिसमें तय समय सीमा के अनुसार जवाब देना होगा। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो समिति उक्त व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ महामारी अधिनियम के उल्लंघन के तहत कार्र्वाई करेगी। नियम न मानने वालो पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भी प्रावधान है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस बीमारी के प्रति आगाह रहने को कहा था।  दिल्ली से पहले राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु ने ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इन नियमों का भी करना होगा पालन
1.स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्थान ब्लैक फंगस के विषय में कोई भी जानकारी प्रिंट एवं  इलेक्ट्रोनिक मीडिया में साझा नहीं करेगा। जो भी संस्थान या व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

2-ब्लैक फंगस के प्रबंधन के विषय में कोई जानकारी या सूचना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना जारी नहीं की जाएगी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed