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राहत: दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को दी पांच-पांच हजार रुपये की कोरोना सहायता राशि
Tue, 27 Jul 2021 01:47 AM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 27 Jul 2021 01:47 AM IST
सार
उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाने के दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड में पंजीकृत सभी 39,600 श्रमिकों को राहत राशि देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी।
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काम करते मजदूर (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने 47,996 निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये कोरोना राहत राशि दी। दिल्ली सरकार ने इस साल इससे पहले भी 2,16,602 निर्माण श्रमिकों को कोरोना राहत वितरण राशि के रूप में पांच-पांच रुपये दिए थे। ये राहत राशि उन निर्माण श्रमिकों को दी गई है जिनके आवेदनों को 28 मई से 18 जुलाई के बीच स्वीकृत किया गया था।
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उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले साल महामारी के कारण पहला लॉकडाउन लगाने के दौरान दिल्ली सरकार मार्च 2020 के महीने में बोर्ड में पंजीकृत सभी 39,600 श्रमिकों को राहत राशि देने वाली देश की पहली सरकारों में से एक थी। श्रम विभाग ने नवंबर 2020 में श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाया था। इन निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर श्रम विभाग में कई सुधार किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आठ महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर लगभग तीन लाख हो गई। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। अब रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले श्रमिकों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था।
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नए किए गए सुधारों के बाद श्रमिक अपने सभी क्लेम अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते है। वह शिक्षा, पेंशन, मातृत्व लाभ, विवाह, मृत्यु आदि के लिए क्लेम ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं और दो सप्ताह के भीतर वे डोरस्टेप डिलीवरी के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे। सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई।
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