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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi court to pass order on cognisance of charge sheet against Brij Bhushan Sharan Singh on Jul 1

महिला पहलवान यौन शोषण मामला: बृजभूषण सिंह को राहत, एक जुलाई को चार्जशीट पर लिया जाएगा संज्ञान

Tue, 27 Jun 2023 06:15 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 27 Jun 2023 06:15 PM IST
सार

अदालत आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान एक जुलाई को लेगी। अदालत ने कहा आरोपपत्र काफी लबा है और इसका अध्ययन करने में समय लगेगा।

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Delhi court to pass order on cognisance of charge sheet against Brij Bhushan Sharan Singh on Jul 1
बृजभूषण शरण सिंह - फोटो : एएनआई

विस्तार

अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, इस पर फैसला 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया। 

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एक जुलाई को होगी बृजभूषण शरण सिंह पर सुनवाई
राउज एवन्यू अदालत स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक लंबा आरोपपत्र है और अध्ययन करने में समय लगेगा। इसलिए इसे कुछ दिनों तक विचार के लिए रखेंगे। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 22 जून को भाजपा सांसद और निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एसीएमएम की अदालत को सौंप दिया था, जो पहले से ही संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी।

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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन धाराओं में मामला है दर्ज
पुलिस ने यौन उत्पीड़न और पीछा करने के कथित अपराधों के मामले में सिंह के खिलाफ 15 जून को आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने 15 जून को सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इस पर 22 जून को विचार किया जाना था और सीएमएम ने मामला जसपाल को सौंपने का फैसला किया।

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