आई पैक निदेशक विनेश चंदेल को राहत नहीं: अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अदालत ने बताए गंभीर आरोप
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Tue, 28 Apr 2026 09:08 PM IST
सार
दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : FreePik