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आई पैक निदेशक विनेश चंदेल को राहत नहीं: अंतरिम जमानत याचिका खारिज, अदालत ने बताए गंभीर आरोप

Tue, 28 Apr 2026 09:08 PM IST
Rahul Kumar Tiwari एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 28 Apr 2026 09:08 PM IST
सार

दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। 

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Delhi court rejects interim bail plea of I-PAC director Vinesh Chandel updates
कोर्ट का फैसला - फोटो : FreePik

विस्तार

दिल्ली की अदालत ने आई पैक निदेशक विनेश चंदेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चंदेल पर देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप हैं। उनकी याचिका असाधारण मानवीय आधार की तय सीमा को पूरा नहीं करती।

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