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Hindi News ›   Delhi ›   Court asks police to take directions on plea against suspension of registration of 'Khan Chacha', 'Town Hall'

दिल्ली: हाईकोर्ट ने खान चाचा रेस्टोंरेंट को फिर खोलने व लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जारी नोटिस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा

Tue, 20 Jul 2021 08:22 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 20 Jul 2021 08:22 PM IST
सार

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी को अगली सुनवाई से पूर्व स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। कालरा  ने दायर याचिका में संयुक्त आयुक्त द्वारा रेस्टोरेंट के पंजीकृत प्रमाणपत्र को निलंबित करने संबंधी जारी कारण बताओं जारी नोटिस को चुनौती दी है। 

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Court asks police to take directions on plea against suspension of registration of 'Khan Chacha', 'Town Hall'
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

हाईकोर्ट ने टाउन हाल स्थित खान चाचा रेस्टोंरेंट को पुन: खोलने व पंजीकरण प्रमाणपत्र को निंलबित करने के लिए जारी कारण बताओं नोटिस मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने यह निर्देश ऑक्सीजन कंस्ट्रेटरों की कालाबाजारी के मामले में आरोपी एवं मालिक नवनीत कालरा की याचिका पर दिया है।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार के अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी को अगली सुनवाई से पूर्व स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न याचिका स्वीकार कर ली जाएगी। कालरा  ने दायर याचिका में संयुक्त आयुक्त द्वारा रेस्टोरेंट के पंजीकृत प्रमाणपत्र को निलंबित करने संबंधी जारी कारण बताओ को चुनौती दी है। 
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कालरा की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंद्र सिंह ने कहा कि कारण बताओ नोटिस से पता चलता है कि यह निलंबन एकमात्र कारण यह है कि कालरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस प्रकार का नोटिस मात्र तब दिया जाता है जब नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है। यह नेटिस आदेश पूरी तरह से बदनियती पूर्ण है और अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर दिया गया है।
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दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 141 में प्रावधान है कि किसी भी लाइसेंस या लिखित अनुमति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय निलंबित या रद्द किया जा सकता है यदि उसकी किसी भी शर्त या प्रतिबंध का उल्लंघन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मात्र प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे अदालत ने दोषी नहीं ठहराया। कोरोना के चलते रेस्टोंरेंट बंद होने के कारण वहां मात्र चिकित्सा उपकरण रखे गए थे और यह किसी भी अधिनियम को उल्लंघन नहीं है। ऐसे में रेंस्टोरेंट को खोलने व जारी कारण बताओ नोटिस को रद्द किया जाए।
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