फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   CM Manohar Lal will launch One Time Settlement Scheme from Gurugram today

Delhi News: सीएम मनोहर लाल गुरूग्राम से करेंगे वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ आज

Sun, 31 Dec 2023 12:49 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 31 Dec 2023 12:49 AM IST
विज्ञापन
CM Manohar Lal will launch One Time Settlement Scheme from Gurugram today
आबकारी एवं कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना का शुभारंभ कार्यक्रम रविवार को होगा अपैरल हाउस में आयोजित
विज्ञापन


आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने लिया तैयारियों का जायजा

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार 31 दिसंबर को गुरुग्राम से आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (एसजीएसटी) की एक मुश्त व्यवस्थापन (वन टाइम सेटलमेंट) योजना का शुभारंभ करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, की भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम रविवार को सुबह 10 बजे से सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में आयोजित होगा।


मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह कल्याण व आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक कुमार मीणा ने शनिवार को अपैरल हाउस का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। प्रधान सचिव ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ऐसे में कार्यक्रम में उपस्थित होने वालों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक मुश्त व्यवस्थापन योजना का व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा और प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
विज्ञापन



इस अवसर पर गुरुग्राम की संयुक्त आयुक्त आबकारी एवं कराधान गीतांजलि मोर ने प्रधान सचिव व आयुक्त को कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों के बारे में आवश्यक जानकारी दी और विभागीय गतिविधियों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर जिला प्रशासन व विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन




मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिलाधीश ने लगाई ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक

मुख्यमंत्री के रविवार को प्रस्तावित आगमन को लेकर मानव रहित एरियल व्हीकल (ड्रोन आदि) के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।


जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला की सीमा के भीतर रविवार 31 दिसंबर, 2023 को मानवरहित एरियल व्हीकल्स (ड्रोन आदि) के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed