फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Chinese national gets bail in making passport using forged documents

दिल्ली: जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनाने और अन्य मामले मे चीनी नागरिक को मिली जमानत

Wed, 11 Aug 2021 08:35 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Wed, 11 Aug 2021 08:35 PM IST
सार

अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष इन दस्तावेजों के संबंध में कुछ भी बताने में असमर्थ रहा है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड प्राप्त करने में अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेज जाली दस्तावेज थे।

विज्ञापन
Chinese national gets bail in making passport using forged documents
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनाने व अन्य आरोप में एक चीनी नागरिक को जमानत प्रदान कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आरोपी लुओ सांग को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व समान राशि के दो-दो मुचलके पेश करने पर जमानत दे दी है।

विज्ञापन


लुओ सांग को जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। उन पर अवैध रूप से भारत में रहने और एक भारतीय महिला से शादी करके पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा उक्त पैन कार्ड और आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेजों को आज तक संबंधित आईओ द्वारा जब्त नहीं किया गया है।
विज्ञापन


अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष इन दस्तावेजों के संबंध में कुछ भी बताने में असमर्थ रहा है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट नहीं है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड प्राप्त करने में अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेज जाली दस्तावेज थे। आरोपी की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, ऐसे में उनके मुवक्किल को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि उनका मुवक्किल विशेष रूप से वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान जरूरतमंद भारतीय नागरिकों की मदद करने के लिए बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्य कर रहा है। अदालत ने आरोपी की जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि लुओ सांग 170 दिनों से हिरासत में है और उसके खिलाफ सबूत पहले से ही जांच एजेंसी के पास है। मुकदमे में समय लग सकता है और उसके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास की कोई संभावना नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed