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डॉक्टर खुदकुशी मामले में आप विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका खारिज
Thu, 28 May 2020 09:30 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 28 May 2020 09:30 PM IST
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आप विधायक प्रकाश जारवाल
- फोटो : ANI
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अदालत ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह खुदकुशी मामले में आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में आरोपी विधायक प्रकाश जारवाल का साथी कपिल नागर सह-आरोपी है।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने बृहस्पतिवार को जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस बीच कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी शुरूआती स्तर पर है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
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कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका पर वरिष्ठ वकील हरीहरन ने दलील दी थी कि घटनास्थल से बरामद हुआ सुसाइड नोट अलग राइटिंग में है। वहीं, पुलिस को घटनास्थल से ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे आरोपों को साबित किया जा सके।
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जमानत याचिका में कहा गया कि विधायक जारवाल को झूठे आरोपों के तहत फंसाया गया है। डॉ राजेन्द्र सिंह की खुदकुशी मामले से कोई लेना देना नहीं है। राजेन्द्र सिंह ने उलटा विधायक से जबरन वसूली की कोशिश की थी। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।