{"_id":"61ae425881826851c65095c0","slug":"100-waiver-of-interest-penalty-on-lump-sum-payment-of-property-tax-ashram-news-noi6198519114","type":"story","status":"publish","title_hn":"संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज-जुर्माने में 100 फीसदी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज-जुर्माने में 100 फीसदी छूट
विज्ञापन
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों को बड़ी राहत दी है। निगम ने सोमवार को संपत्तिकर की आम माफी योजना की घोषणा की। एकमुश्त संपत्तिकर का भुगतान करने वाले नागरिकों को ब्याज और जुर्माने में 100 फीसदी की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन और नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तरी निगम नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए आम माफी योजना लेकर आया है। यह आम माफी योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 15 जनवरी, 2022 तक सभी संपत्तिकर दाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत प्रतिशत की छूट व मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 28 फरवरी, 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 75 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, वहीं मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी।
इसके साथ ही तीसरे चरण में 31 मार्च, 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है तो वह दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा कर योजना का लाभ उठा सकता है।
विज्ञापन
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
उत्तरी निगम क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांवों की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नई आम माफी योजना में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिनके मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं वह इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। संपत्तिकर दाताओं को बकाया संपत्तिकर उत्तरी निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर ऑनलाइन जमा करवाना होगा। लोग क्षेत्रीय कार्यालयों में भी संपर्क कर सकते हैं।
विज्ञापन
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन और नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तरी निगम नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए आम माफी योजना लेकर आया है। यह आम माफी योजना तीन चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 15 जनवरी, 2022 तक सभी संपत्तिकर दाताओं को बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत प्रतिशत की छूट व मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। दूसरे चरण में 28 फरवरी, 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 75 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, वहीं मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी।
विज्ञापन
इसके साथ ही तीसरे चरण में 31 मार्च, 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 प्रतिशत व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई नागरिक पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है तो वह दूसरे और उसी प्रकार तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा कर योजना का लाभ उठा सकता है।
विज्ञापन
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
उत्तरी निगम क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांवों की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नई आम माफी योजना में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिनके मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं वह इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। संपत्तिकर दाताओं को बकाया संपत्तिकर उत्तरी निगम की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर ऑनलाइन जमा करवाना होगा। लोग क्षेत्रीय कार्यालयों में भी संपर्क कर सकते हैं।