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बीएसएनएल में नौकरी का झांसा दे दस लाख ठगे, पिता-पुत्र पर केस
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- रकम मांगने पर आरोपियों ने घर में घुसकर की मारपीट, जातिसूचक शब्द कहे
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- शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पीड़ित ने ली कोर्ट की शरण
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। विजयनगर थानाक्षेत्र के कैलाशनगर निवासी अजय कुमार सागर ने कॉलोनी के ही अपने दोस्त अजय कुमार सैन और उसके पिता नरेंद्र कुमार सैन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कराया है। आरोप है कि दोस्त के पिता बीएसएनएल में कार्यरत थे। उसी दौरान उन्होंने बीएसएनएल में उसकी नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़प लिए। नौकरी न लगने पर रकम वापस मांगी तो उक्त पिता-पुत्र ने घर मे घुसकर मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हत्या की धमकी दी।............
कैलाशनगर निवासी अजय कुमार सागर का कहना है कि मोहल्ले के ही अजय कुमार सैन से उनकी दोस्ती थी। गहरा मेलजोल होने के चलते दोनों परिवारों का एक-दूसरे के घर आना-जाना था। दोस्त अजय सेन के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा आरडीसी राजनगर क्षेत्र स्थित बीएसएनल कार्यालय में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि विभाग में भर्ती निकलने वाली हैं। विभाग में उनकी अच्छी खासी जान पहचान है। लाइनमैन के पद पर वह नौकरी लगवा देंगे, जिसकी एवज में उन्होंने 10 लाख रुपए का इंतजाम करने की बात कही। अजय कुमार सागर का कहना है कि दोस्त के पिता और परिचित होने के चलते उन्होंने नरेंद्र कुमार सैन पर विश्वास कर लिया और रिश्तेदारों व जानकारों से रकम इकट्ठा कर उन्हें दे दी।............
पीड़ित का कहना है कि रकम लेते वक्त नरेंद्र कुमार सैन ने जल्द नौकरी लगवाने की बात कही थी, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। संदेह होने पर उन्होंने रकम वापस मांगी तो कई बार में एक लाख रुपये वापस किए। पीड़ित का कहना है कि वर्ष 2020 में तगादा करने पर नरेंद्र कुमार सैन ने एक चेक देते हुए कहा कि वह नौकरी से वीआरएस लेने वाले हैं। उन्हें लाखों रुपए मिलेंगे, जिसके बाद वह चेक को बैंक में लगाकर रकम निकाल ले। अजय कुमार सागर का कहना है कि रिटायर होने के बाद भी उन्हें रकम नहीं मिली। तगादा करने पर नरेंद्र कुमार सैन और उनके बेटे अजय ने घर में घुसकर मारपीट की और रकम मांगने पर हत्या की धमकी दे डाली। उन्होंने पुलिस में शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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फ्लैट बेचकर व उधार लेकर दी थी रकम
पीड़ित अजय कुमार सागर ने बताया कि उन्होंने नौकरी के लिए रकम फ्लैट बेचकर दी थी, जबकि तीन लाख रुपए एक दोस्त से उधार लिए थे। इसके अलावा एक लाख रुपए मां से लिए थे। विजयनगर इंस्पेक्टर महावीर चौहान का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ अमानत में खयानत और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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