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सफाईकर्मी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी दोषी करार
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव बुगरासी में जुलाई 2012 में सफाई कर्मचारी पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया था। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ अमरजीत के न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केडी शर्मा ने बताया कि 25 जुलाई 2012 को बुरासी निवासी सोमी सिंह ने नरसेना थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका पुत्र धीरज सफाई कर्मचारी है। सुबह करीब आठ बजे वह सफाई कर रहा था। इस दौरान मोहल्ला भूडवाला निवासी चंदा, सूरज, रवि, राहुल और गुरूवचन सिंह वहां पहुंचे और धीरज के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरेापियों ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से वार कर जानलेवा हमला कर दिया। लोगों को आता देख आरोपी हत्या की धमकी देकर भाग निकले थे। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही जांच के बाद आरोपियेां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें सात-सात वर्ष कारावास व 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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