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राजीव हत्याकांड: दो आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 07:04 PM IST
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बुलंदशहर। नौकरी लगवाने के बहाने घर से बुलाकर ले गए युवक राजीव की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। 
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विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव ने बताया कि वादी मनवीर सिंह पुत्र हरी सिंह निवासी गांव खिलवाई थाना गौतमबुद्धनगर ने बीबीनगर थाने में ३१ दिसंबर २००५ को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र राजीव उर्फ बबलू को बीबीनगर निवासी आरोपी युनूस, अफजाल और गफ्फार अपने साथ दिल्ली में नौकरी लगवाने की बात कह कर ले गए थे। लेकिन, आरोपियों ने राजीव की हत्या कर शव को छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। साथ ही जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी यूनुस और अफजाल को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी सुनाया है। जबकि आरोपी गफ्फार के मामले में सुनवाई अभी विचाराधीन है।
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