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जानलेवा मांझे के इस्तेमाल पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 27 Feb 2021 07:03 PM IST
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बुलंदशहर। मांझे से पूर्व में हुई लोगों की मौत को देखते हुए हाईकोर्ट एवं एनजीटी ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जनपद में एडीएम प्रशासन ने पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक, शीशा लेपित, नायलॉन एवं चायनीज मांझे पर रोक लगा दी है। साथ ही किसी भी दशा में इसकी बिक्री होते हुए देखे जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट एवं एनजीटी के आदेशों का पालन कराए जाने के लिए शासन ने प्रशासन को आदेश जारी किए हैं। एडीएम प्रशासन रवीन्द्र कुमार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि उक्त मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कहा कि धारा -144 के अंतर्गत पतंग उड़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति सिन्थेटिक, शीशा लेपित मांझे, नायलॉन पतंग डोरी एवं चायनीज मांझे का न तो प्रयोग और न ही प्रयोग करने के लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। इसके अलावा कोई भी दुकानदार, संस्था इस मांझे की न बिक्री करेगा और न ही बिक्री के लिए उत्पे्ररित करेगा। जनपद में उक्त मांझे का निर्माण और भंडारण भी प्रतिबंधित रहेगा। एडीएम प्रशासन रविन्द्र कुमार ने कहा कि सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित, नायलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के प्रयोग, भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
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