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दुष्कर्म के बाद चाची की हत्या का आरोपी भतीजा दोषी करार
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बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट इंदिरा सिंह के न्यायालय ने जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में अप्रैल 2010 में चाची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी भतीजे को दोषी करार दिया ह। आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 46 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 19 जून 2010 के जहांगीरपुर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 18 अप्रैल की शाम करीब सात बजे वादी मजदूरी करने के लिए गया था। जहां उसकी पत्नी उसे खाना देने के लिए गई थी। वहां से लौटते वक्त रास्ते में उसके भतीजे सोनू पुत्र गंगाप्रसाद, सुदेश, हेतप्रकाश, रिंकू, रामवीर और सोनू पुत्र नंदा ने रोक लिया था। साथ ही आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसकी हत्या कर शव को कुंए में फेंक दिया था। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान बीते दिनों आरोपी सोनू पुत्र नंदा और हेतप्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी सोनू पुत्र गंगाप्रसाद को दोषी करार दिया है। जबकि, आरोपी सुदेश, रिंकू और रामवीर को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया है। साथ ही आरोपी सोनू को आजीवन कारावास व 46 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये मृतका के परिजनों को दिए जाएंगे।
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