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किशोरी से दुष्कर्म करने वाला युवक दोषी 

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jan 2021 07:48 PM IST
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किशोरी से दुष्कर्म करने वाला युवक दोषी 
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माई सिटी रिपोर्टर  गाजियाबाद। पाक्सो कोर्ट के जज महेंद्र श्रीवास्तव ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। अदालत में सजा पर बहस आज मंगलवार को होगी। घटना चार साल पहले की है।
विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता उत्कर्ष वत्स ने बताया कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी घरों में काम करती थी। वह बम्हैटा निवासी असलम के टैंपो से आती-जाती थी। 15 अप्रैल 2016 को किशोरी को असलम अपने टेंपो में बैठाकर एक होटल में ले गया। वहां पर उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने होश आने पर मामले की जानकारी अपने परजिनों को दी। इसके बाद किशोरी के पिता ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने टैंपो चालक को दोषी करार दिया। 
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-------------- आशुतोष यादव 
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